UP NEET UG : यूपी में MBBS व BDS एडमिशन को लेकर काउंसलिंग 20 अगस्त से, जानें डोमिसाइल नियम

UP NEET UG : यूपी में MBBS व BDS एडमिशन को लेकर काउंसलिंग 20 अगस्त से, जानें डोमिसाइल नियम

UP NEET UG Counselling 2024: उत्तर प्रदेश के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 अगस्त 2024 से शुरू होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने यूपी नीट काउंसलिंग 2024 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में चलाए जा रहे एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन को लेकर upneet.gov.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्टूडेंट्स को सरकारी सीट के लिए 30,000 रुपये, निजी मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपये और निजी डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी होगी। यूपी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग शेड्यूलऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड: 20 से 24 अगस्त के बीच।रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी राशि का भुगतान: 20 से 24 अगस्तमेरिट लिस्ट जारी होगी  : 24 अगस्तचॉइस फिलिंग : 24 अगस्त से 29 अगस्तसीट अलॉटमेंट की घोषणा: 30 अगस्तअलॉटमेंट लेटर और एडमिशन: 31 अगस्त से 5 सितंबरअन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जैसे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित छात्रों को रजिस्ट्रेशन के समय तय फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र सब्मिट करना होगा। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवारों को एक सक्षम प्राधिकारी का साइन किया हुआ 1 अप्रैल को या उसके बाद जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र भी सब्मिट करने होंगे। यूपी नीट काउंसलिंग के जरिए राज्य की करीब 9300 एमबीबीएस सीटों और 2270 बीडीएस सीटों पर एडमिशन होगा। राज्य के करीब 64 कॉलेजों में ये एडमिशन होंगे। करीब 7 लाख स्टूडेंट्स आमतौर पर यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यों की काउंसलिंग अथॉरिटी अपने नियमों के मुताबिक 85 फीसदी स्टेट कोटा सीटों पर काउंलिंग आयोजित करती है।+यूपी के 6 नए मेडिकल कॉलेजों ने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय से की अपील, ऐसा हुआ तो बढ़ जाएंगी MBBS की 700 सीटेंडोमिसाइल नियम- यूपी सरकार के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी का यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं दोनों यूपी से की है, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। - यूपी के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं में से एक या दोनों परीक्षाओं राज्य के बाहर से पास की है या यूपी राज्य के मूल निवासी है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल शासन के तय फॉर्मेट पर सब्मिट करना होगा।- यूपी के प्राइवेट मेडिकल व डेंटल कॉलेजों की सीटों पर एडमिशन के लिए यूपी राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेश के निवासी भी योग्य होंगे। 

2024-08-10 12:57:35

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