दस्तावेज के आधार पर बेसहारा बच्चों को दाखिले से मना नहीं करेंगे स्कूल, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस

दस्तावेज के आधार पर बेसहारा बच्चों को दाखिले से मना नहीं करेंगे स्कूल, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस

दस्तावेज के आधार पर सर्वोदय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों को मना नहीं कर सकेंगे। किसी भी दिव्यांग बच्चे, निराश्रित बच्चे, शरणार्थी, बेघर, प्रवासी, अनाथ या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे को दस्तावेज नहीं होने पर विद्यालय को दाखिला सुनिश्चित करना होगा।दस्तावेज बनवाने में सीआरसी और एसएमसी मदद करेगी इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बच्चे के अभिभावक और माता-पिता द्वारा सादे कागज पर शपथ पत्र लिखकर देने पर 30 दिन के लिए अस्थायी दाखिला मिलेगा।ऐसे बच्चे की जानकारी स्कूल प्रमुख क्लस्टर संसाधन समन्वयक को देंगे। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और सीआरसी दस्तावेज बनवाने में माता-पिता की मदद करेगी, जिससे अस्थायी दाखिला को एक निश्चित समय में नियमित किया जा सके। साथ ही छात्र प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से छात्रवृत्ति का लाभ ले सकें।उम्र में छूट का प्रावधान : स्कूल दाखिले के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र में 30 दिन की छूट दे सकेंगे। उम्र छूट का लाभ लेने के लिए स्कूल प्रमुख को पत्र लिखना होगा। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला के लिए उम्र में छूट का प्रावधान किया गया है। नर्सरी कक्षा में दाखिला के लिए न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2024 को तीन वर्ष होना जरूरी है।छात्र को घर से दूरी का भी लाभ दिया जाएगादाखिले के लिए सर्वोदय विद्यालय के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे और विद्यालय के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे, जहां उनके घर के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में कोई सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, तीन किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर यातायात के संबंध में स्कूल प्रमुख अभिभावकों से शपथ पत्र लेंगे। बता दें कि सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश स्तर की नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिला के लिए एक मार्च से दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 

2024-02-27 06:06:00

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