दिल्ली यूनिवर्सिटी में गैस्ट फैकल्टी की नो एंट्री, यूनिवर्सिटी ने नियुक्ति को लेकर जारी किए नए नियम

दिल्ली यूनिवर्सिटी में गैस्ट फैकल्टी की नो एंट्री, यूनिवर्सिटी ने नियुक्ति को लेकर जारी किए नए नियम

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गेस्ट फैकल्टी भर्ती को लेकर नए नियम जारी किए हैं। जिसके अनुसार गैस्ट टीचर पदों पर तभी भर्ती होगी जब कोई टीचर मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव या किसी अन्य कारणों की वजह से कॉलेज से अनुपस्थित है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले का फैकल्टी सदस्य विरोध कर रहे हैं वे यूनिवर्सिटी के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ने बुधवार को सभी कॉलेजों को एक लेटर भेजा है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि कॉलेज गैस्ट फैकल्टी नहीं रख सकता है। गैस्ट फैकल्टी रखने की अनुमति तभी मिलेगी जब कोई परमानेंट फैकल्टी कॉलेज में अनुपस्थित हो। अनुपस्थित का कारण मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव,स्टडी लीव, सबैटिकल लीव, मेडिकल लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ है कि कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से यह अनुरोध किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त नहीं किया जाए। अगर कोई टीचर का पद लीव जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव,स्टडी लीव, सबैटिकल लीव, मेडिकल लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के कारण खाली है, तभी उनकी जगह गैस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाए। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों से रेगुलर रूप से स्वीकृत खाली टीचर पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। गैस्ट फैकल्टी पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती उचित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को यह भी सलाह दी है कि खाली पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन पद खाली होने के तुरंत बाद देना चाहिए। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से बहुत सारी फैकल्टी खुश नहीं है क्योंकि ऐसा करने से मौजूदा शिक्षकों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा और वे अच्छे से स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे। शिक्षकों के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा और जिसका नकारात्मक प्रभाव टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया पर पड़ेगा।

2024-08-08 18:20:04

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Learningcity. Publisher: livehindustan