दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, यहां करें आवेदन; जानें दाखिले का पूरा शेड्यूल

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, यहां करें आवेदन; जानें दाखिले का पूरा शेड्यूल

Delhi Government School Admission : राजधानी दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सरकारी स्कूलों में गैर योजनाबद्ध दाखिले के तहत क्लास 6 से 9 तक के लिए सोमवार से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट https//www.edudel.nic.in// पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। दाखिले के लिए केवल दिल्ली में रहने वाले बच्चे आवेदन के पात्र होंगे। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी।पहले चरण के तहत 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से लेकर 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। चयनित आवेदकों की लिस्ट 29 अप्रैल को प्रदर्शित होगी। 30 अप्रैल से लेकर 10 मई तक दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। दूसरे चरण के लिए 15 मई दोपहर 12 बजे से लेकर 15 जून शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले आवेदकों की लिस्ट 27 जून को प्रदर्शित होगी। दस्तावेज का वेरिफिकेशन 28 जून से लेकर 6 जुलाई तक किया जाएगा।ये भी पढ़ें : JNU के पूर्व छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में जीती कानूनी जंग, 12 साल बाद फिर मिला पढ़ने का हकतीसरे चरण में दाखिले के लिए 10 जुलाई दोपहर 12 बजे से लेकर 31 जुलाई तक शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदकों के लिए आवंटित स्कूलों की सूची 12 अगस्त को जारी होगी। 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा।हेल्पलाइन नंबर जारी किए : आवेदकों को कोई मुश्किल न हो, इसके लिए स्कूलों में हेल्प डेस्क की सुविधा मिलेगी। अभिभावक आवेदन फॉर्म भरने के लिए स्कूल में भी संपर्क कर सकेंगे। दाखिले को लेकर 1800116888 और 10580 नंबर पर सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक सभी कार्य दिवसों में कॉल करके जानकारी जुटाई जा सकती है।कंपार्टमेंट परीक्षाएं 15 से 30 अप्रैल तक चलेंगीशैक्षणिक सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम में कंपार्टमेंट लाने वाले कक्षा पांच, आठ, नौ और 11वीं के छात्रों की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल को समाप्त होंगी। परीक्षा का आयोजन सुबह साढ़े दस बजे से होगा। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए।तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने का आदेशस्कूलों के 100 मीटर दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने को लेकर स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा ने सर्कुलर जारी किया है। स्कूलों को अपने आसपास के क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद और मादक पदार्थ की ब्रिकी पर रोक सुनिश्चित करनी होगी। स्कूल प्रमुख तंबाकू उत्पादों की ब्रिकी करने वाली दुकानों के संबंध में जानकारी जुटाएंगे। इसको लेकर स्कूलों को 18 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी होगी। अगर स्कूल परिसर के आसपास कहीं तंबाकू उत्पाद की बिक्री होती मिलेगी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।ये भी पढ़ें : स्कूल में फेल 5वीं क्लास का छात्र कोर्ट से हुआ पास, जानिए क्या है पूरा मामला  

2024-04-08 06:21:29

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