
सुप्रीम कोर्ट का NEET काउंसलिंग रोकने से इनकार, HC में चल रहे NEET के सभी मामलों पर रोक, NTA, केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 विवाद में फाइल की गई नई याचिकाओं पर सुनवाई की और HC में सभी मामलों पर रोक लगा दी। पीठ ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी नोटिस जारी किया है। NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से मान कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरकार और एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है।आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीठ ने कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों ने और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम के छात्र संगठन ने फाइल की थी। इस बीच, शेष चार एनटीए द्वारा फाइल की गईं थी।एनटीए और केंद्र को नोटिस क्योंइसके अलावा एनटीए की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिसमें केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक गंभीर मामला है।काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहासुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य याचिका जिसमें 67 टॉपर के एकेडमिक दस्तावेजों की जांच की मांग उठाई गई थी पर कहा कि अगर फैसला आपके पक्ष में होगा तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी,लेकिन अभी काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी।इससे पहले केंद्र और एनटीए ने क्या कहाकेंद्र सरकार और एनटीए (NTA) ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने एमबीबीएस और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं।0.001 प्रतिशत जैसी छोटी लापरवाही बर्दाश्त नहीं -सुप्रीम कोर्टइससे पहले मंगलवार को शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि NEET-UG 2024 परीक्षा के संचालन में किसी भी लापरवाही, यहां तक कि 0.001 प्रतिशत जैसी छोटी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के अधिवक्ताओं से कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही से गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।
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