
राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24797 पदों पर निकली भर्ती रद्द, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया नोटिस
Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024: राजस्थान में निकली 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द कर दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने नोटिस में लिखा है, 'स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 दिनांग 01.03.2024 को एतद्वारा विड्रा किया जाता है।' रिपोर्ट्स के मुताबिक अब विभाग नए सिरे से संशोधित नियमों के साथ भर्ती निकालेगा। भर्ती के नियमों के विरोध में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर थे। इस भर्ती के लिए प्रदेशभर में 9 लाख 20 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। आवेदकों में गैर-वाल्मीकि समाज के युवा भी बड़ी तादाद में थे। सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने आंदोलन छेड़ा हुआ था। उनकी हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था बदतर हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वाल्मीकि समाज की मांग के बाद राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है।आपको बता दें कि पिछली गहलोत सरकार के दौरान सफाईकर्मी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए 920442 आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद राज्य की नई बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर युवाओं से आवेदन मांगे थे। नई विज्ञप्ति के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन लॉटरी से किया जाना था जिसमें वैकेंसी से तीन गुना अभ्यर्थियों को चुना जाना था। इसके बाद 3 माह तक प्रैक्टिकल टेस्ट देना था। यानी सफाई करके दिखानी थी।राजस्थान के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में पिछले माह बताया था कि सफाईकर्मियों की भर्ती के लिए समय-समय पर नियमों को संशोधित किया गया है। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने थे, जिसमें नगर निकायों के दो साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पुनः संशोधन कर दो साल के स्थान पर एक वर्ष अनुभव कर दिया गया तथा दो बच्चों का प्रावधान जोड़ा गया । नियमों में परिवर्तन कर भर्ती में निजी संस्थान अथवा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। उन्होंने बताया कि मूल नियमों में परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती का प्रावधान था। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। उसके बाद आठ जून को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया।
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