PhD : गैर तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वाले नौकरीपेशा लोगों को हाईकोर्ट से राहत

PhD : गैर तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वाले नौकरीपेशा लोगों को हाईकोर्ट से राहत

गैर तकनीकी विषयों में पीएचडी करने वालों को भी अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि अवकाश के नियम को केवल वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन तक सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शिक्षिका के पीएचडी करने के अवकाश आवेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित अपर शिक्षा निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद कर दिया है।न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सहायक अध्यापक एलटी (हिंदी) के पद पर कार्यरत शिक्षिका शोभा बुधलाकोटी की याचिका पर यह निर्णय दिया। है। इस शिक्षिका को पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए शिक्षा विभाग से पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उन्होंने अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया तो विभाग ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि इस प्रकार का अवकाश विज्ञान विषय और तकनीकी अध्ययन के लिए दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता शोभा बुधलाकोटी ने कोर्ट को बताया कि वह सहायक अध्यापिका हैं। उन्होंने विभाग से एनओसी लेकर हिंदी में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। पीएचडी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है।

2024-03-20 08:27:11

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Learningcity. Publisher: livehindustan