प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का होगा एडमिशन

प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का होगा एडमिशन

जिले में शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति (मान्यता) प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में अब शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अलाभकारी व कमजोर वर्ग के बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। विभाग द्वारा आरटीई के 25 फीसदी कोटे के सीटों पर एडमिशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। एडमिशन को इच्छुक छात्र-छात्राओं का ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक से 16 जून तक किया जा सकेगा। ऑनलाइन स्कूल का आवंटन 18 से 19 जून तक किया जाएगा।वहीं चयनित छात्र-छात्राओं का सत्यापन व स्कूल में प्रवेश 20 से 30 जून के बीच होगा। एसएसए डीपीओ सुभाष कुमार ने इसकी जानकारी सभी बीईओ को देते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आरटीई के 25 फीसदी कोटे के सीटों पर क्षेत्र के सभी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिए गये लिंक के माध्यम से समय सारिणी व मार्गदर्शिका का शतप्रतिशत अनुपालन में कोई कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी।ये है नामांकन के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडआरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी कोटे के सीटों पर नामांकन के लिए अलाभकारी समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता , वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम होना चाहिए। वहीं कमजोर वर्ग का मतलब सभी जातियों के बच्चे जिनके माता पिता व वैधानिक अभिभावक का वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होना चाहिए। आयु सीमा एक अप्रैल 2024 तक छह प्लस वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। यानि दो अप्रैल 2016 से एक अप्रैल 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसी तरह मार्गदर्शिका में आवेदन करने व स्कूल चयन की प्रक्रिया आदि की विस्तार से जानकारी दी गई है।स्कूल से एक किमी अंदर रहने वाले बच्चों को मिलेगी प्राथमिकताआरटीई के कोटे के सीट पर एडमिशन के लिए चयनित स्कूल से 01 कि.मी. के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 01 से 03 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। 03 से 06 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीटें उपलब्ध रहती है, तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी व विद्यालय अवर निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।ये होगा ऑनलाईन सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रियाएँ :-विद्यालय चयन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। विकलांग बच्चों (सीडब्लूएसएन) के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र-छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के बाद डीईओ व एसएसए डीपीओ कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।25 फीसदी सीटों पर एडमिशन के एवज में विभाग देती है प्रतिपूति राशि:आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा के 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन लिए बच्चों के एवज में स्कूल संचालक को विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान करने का प्रावधान है। इसके तहत प्रति बच्चा 11,869 रूपये की दर से प्रतिपूर्ति राशि देय है।प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों में सत्र 2024-25 में आरटीई के तहत नर्धिारित कोटे के सीटों पर अलाभकारी व कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित स्कूलों के प्रबंधकों समेत बीईओ को दिशा नर्दिेश दिया गया है।

2024-06-03 19:26:15

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