
NEET UG: नीट में आए फिजिक्स के इस प्रश्न के जवाब पर मचा है हंगामा, आईआईटी ने इस जवाब को बताया है सही
आज सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कल हुई सुनवाई में फिजिक्स के एक विवादित सवाल पर हंगामा हुआ। इस सवाल के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से राय मांगी गई थी। इस पर आज आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आईआईटी ने कहा है कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 है।दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के एक प्रोफेसर ने सोमवार को कहा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पूछे गए भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर था, दो नहीं, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने गतिरोध को हल करने के लिए आईआईटी-दिल्ली को विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं क्या है वो सवालप्रश्न में लिखा है: “नीचे दो कथन दिए गए हैं: कथन 1: परमाणु विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। कथन 2: प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं।“उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:(1) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।(2) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।(3) कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं।(4) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर गौड़ ने कहा कि विकल्प चार ही एकमात्र सही उत्तर है। यह स्पष्ट रूप से शीर्ष अदालत में प्रस्तुत किए गए उन तर्कों के विपरीत है कि दो सही उत्तर थे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 720 में से 711 अंक पाने वाली छात्रा की ओर से पेश दलीलों पर संज्ञान लेते हुए आईआईटी को आदेश दिया। पीठ को बताया गया कि परीक्षा में ‘परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे और परीक्षार्थियों के एक समूह, जिन्होंने दो सही उत्तरों में से एक विशेष उत्तर दिया था, उन्हें चार अंक दिए गए। याचिकाकर्ता वंशिका यादव की ओर से पीठ को बताया गया कि एनटीए द्वारा जारी मानकों के हिसाब से सही उत्तर चुनने पर सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । इसके बाद पीठ ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को समिति बनाने और मंगलवार दोपहर 12 बजे तक सही जवाब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने को कहा है।
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