
NEET UG 2024 Hearing: नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछे ये सवाल
NEET UG 2024 Hearing: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सोमवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी यूजी 2024 विवाद से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई की। जिसमें कई बड़ी बातें सामने आई है।सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ' इस फैक्ट को माना जा रहा है कि पेपर को लीक हुआ है, लेकिन अभी इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है?जानें सुप्रीम कोर्ट ने NTA से क्या- क्या पूछे सवालसुप्रीम कोर्ट ने NTA को उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। जिसमें ये प्रश्न शामिल है।1)प्रश्नपत्र कब लीक हुआ?(2) जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसका क्या माध्यम है?(3) पेपर लीक और परीक्षा होने आयोजित होने के समय में कितना अंतर था?इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से पूछा है कि क्या संदिग्ध मामलों की पहचान करने के लिए साइबर फोरेंसिक यूनिट या सरकार द्वारा नियोजित किसी एक्सपर्ट एजेंसी के भीतर डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना संभव है?अदालत ने कहा कि यदि संभव हो तो साइबर फोरेंसिक यूनिट की मदद से उन आरोपियों की पहचान कर सकते हैं, जिन्होंने नीट यूजी परीक्षा के दौरान गड़बड़ी है।NEET UG 2024 Hearing:क्या एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी?नीट यूजी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा, "बिहार पुलिस का कहना है कि एनटीए ने मानक एसओपी का पालन नहीं किया है... गलती प्रणालीगत स्तर पर है। यह बड़े पैमाने पर है। एनटीए का कहना है कि अभी हम यह नहीं कह सकते कि गलती प्रणालीगत स्तर पर है या नहीं। एनटीए का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब छोटे स्तर पर हुआ है। वे दोनों बातें कह रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच कर रही है...पटना, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में 6 एफआईआर दर्ज हैं'
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