
NEET Re-Exam Answer Key : नीट यूजी री-एग्जाम की आंसर-की जारी, ग्रेस मार्क्स पाने वालों का रिजल्ट कल
NEET Re-Exam Answer Key : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी री-एग्जाम की आंसर-की और स्कैन ओएमआर शीट जारी कर दी है। परीक्षार्थी exams.nta.ac.in/NEET पर जाकर आंसर-की चेक व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है तो अपना ऑब्जेक्शन आज रात 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए 200 रुपये फीस का भुगतान भी करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। आपको बता दें कि एनटीए ने टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए 23 जून को नीट का री-एग्जाम आयोजित किया था। 1563 स्टूडेंट्स में से 813 ने ही परीक्षा में हिस्सा लिया था। नीट री एग्जाम का रिजल्ट कल जारी होगा। कल नीट री एग्जाम रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर जाना होगा।2. इसके बाद आपको होम पेज पर NEET-UG रि-एग्जाम 2024 रिजल्ट पर क्लिक करना होगा।3. अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब लॉग इन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड डालना होगा।4. अब आप के सामने आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।5. आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।बदलेगी ओवलऑल रैंकिंगआपको बता दें कि मई में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 देने वाले 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स मिलने पर भारी हंगामे के बाद सरकार ने इनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए थे। इन्हें फिर से परीक्षा में बैठने या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड स्वीकार करने का विकल्प दिया था। नीट में इस वर्ष 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक हासिल कर टॉप किया था। टॉप स्कोरर स्टूडेंट्स में शामिल 6 विद्यार्थियों ने हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर पर पेपर दिया था। ये सभी छह स्टूडेंट्स उन 1563 विद्यार्थियों में शामिल हैं, जिनके ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं। री-एग्जाम आयोजित होने से नीट की ओवरऑल मेरिट लिस्ट पर असर पड़ेगा। नीट के टॉप रैंकर्स की संख्या में भी बदलाव होगा। नीट रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से नीट री एग्जाम रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। हालांकि ये सभी प्रक्रिया नीट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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