
NEET PG में प्राइवेट एग्जाम सेंटर शामिल नहीं, NBEMS ने AICTE और TCS के केंद्रों पर किया भरोसा
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेठ ने गुरुवार को कहा बेहतर निगरानी के लिए नीट-पीजी 2024 केंद्रों के लिए निजी उद्यमी संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को खत्म करने के लिए परीक्षा 11 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा एक ही पाली में होती थी। डॉ. शेठ न बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। एनबीईएमएस अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए पते के अनुसार उसी राज्य में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डॉ. शेठ ने कहा कि 90 प्रतिशत छात्रों को उनके पत्राचार पते वाले राज्य के भीतर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। शेष छात्रों को उनके पत्राचार राज्य में सीटों की सीमा के कारण नजदीकी राज्यों में केंद्र आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीट-पीजी परीक्षा 170 शहरों में 416 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 2,28,542 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एनबीईएमएस ने बुधवार को 'एक्स' पर कुछ एजेंटों के दावों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उनके पास 2024 नीट-पीजी परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंच गए हैं। एनबीईएमएस ने कहा, उसने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।एआईसीटीई और टीसीएस के केंद्रों पर भरोसाएनबीईएमएस प्रमुख ने बताया कि परीक्षा में किसी भी तरह के गलत कार्यों को रोकने के लिए हम बेहतर उपाय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार परीक्षा आयोजित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) आईओएन केंद्रों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से संबद्ध संस्थानों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन केंद्रों को टीसीएस ने जांच के आधार पर उच्च जोखिम वाला वर्गीकृत किया था, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। नीट-पीजी स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को स्थगित करने और पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर शुक्रवार को विस्तार से सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना सुविधाजनक नहीं है। इससे पहले याचिकाकर्ता विशाल सोरेन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अनस तनवीर ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। मालूम हो कि नीट पीजी 23 जून को आयोजित होनी थी। लेकिन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Learningcity. Publisher: livehindustan