MBBS : मेडिकल कॉलेज के 100 छात्रों को कोर्ट से बड़ी राहत, 2 साल पहले NMC ने रद्द कर दिया था एडमिशन

MBBS : मेडिकल कॉलेज के 100 छात्रों को कोर्ट से बड़ी राहत, 2 साल पहले NMC ने रद्द कर दिया था एडमिशन

बिहार में मुजफ्फरपुर के राधा देवी जागेश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पहले शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने वाले 100 से अधिक छात्रों के दाखिले को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से दायर सभी पांच अपीलों को खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। एकलपीठ ने मेडिकल कॉलेज की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए सत्र 2021-22 के प्रथम शैक्षणिक सत्र में दाखिला के लिए सौ से अधिक मेडिकल छात्रों के दाखिले को वैध करार दिया था।गौरतलब है कि 150 एमबीबीएस सीट की मंजूरी देने के बाद परिषद की रेटिंग बोर्ड की टीम ने 26 और 27 नवंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज एवं उसके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में वांछित 60 की तुलना में मात्र 42 ओपीडी में मरीज मिले और कॉलेज के कई संकाय में शिक्षकों की कमी पाई गई। जिसके आधार पर परिषद ने राज्य सरकार को 15 फरवरी 2022 को चिट्ठी निर्गत कर आदेश दिया कि इस मेडिकल कॉलेज में कोई भी दाखिला नहीं ले। NEET UG , NEET PG : MBBS व मेडिकल पीजी की सीटें बढ़ीं, केंद्र सरकार ने दिया लेटेस्ट राज्यवार ब्योराराज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज की ओर से परिषद को बताया गया कि एमबीबीएस की 150 सीटों की मंजूरी मिलने के बाद करीब 100 से अधिक छात्रों का एडमिशन नियम के तहत लिया जा चुका है। लेकिन सरकार के जवाब को खारिज करते हुए परिषद ने 18 अप्रैल 2022 को एडमिशन को रद्द कर दिया। कॉलेज को दी गई अनुमति को वापस ले लिया। परिषद के आदेश को कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने नामांकन को सही करार दिया।

2024-02-23 08:13:30

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