LLB : 12वीं के बाद लॉ डिग्री कोर्स 5 का नहीं 3 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट में मांग, दिए गए ये 5 तर्क

LLB : 12वीं के बाद लॉ डिग्री कोर्स 5 का नहीं 3 साल का हो, सुप्रीम कोर्ट में मांग, दिए गए ये 5 तर्क

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिका में स्कूल (12वीं) के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई। वर्तमान समय में एलएलबी कोर्स, जिसमें स्टूडेंट 12वीं के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि एलएलबी कोर्स के लिए 5 साल की अवधि अनुचित और अतार्किक है। अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ लॉ कोर्स जैसे बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम) और बैचलर ऑफ आर्ट (बीए) 3 वर्षीय कोर्स शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टूडेंट 03 साल यानी 06 सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए 05 साल यानी 10 सेमेस्टर की वर्तमान अवधि अनुचित है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है।अधिवक्ता ने अपनी याचिका में चार कारणों से लॉ की डिग्री के लिए 5 वर्ष के समय को अनुचित ठहरायापहला कारणबैचलर डिग्री देने के लिए समय की लंबाई आवश्यक नहीं है।दूसरा कारण05 वर्ष की लंबी अवधि स्टूडेंट के लिए उपयुक्त नहीं है।तीसरा कारण05 कीमती वर्ष यह कानून की पढ़ाई के लिए आनुपातिक नहीं है।चौथा कारणइससे छात्रों पर इतनी लंबी डिग्री पूरी करने के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

2024-04-18 09:41:10

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