
JPSC : सहायक वन संरक्षक और रेंज अफसरों भर्ती में उम्र सीमा में छूट मांगने वालों को राहत
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और रेंज अफसरों की भर्ती में उम्र सीमा में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को गुरुवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थियों का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थियों को जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन देने को कहा है। अदालत ने कहा कि नियुक्ति का यह मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। नियुक्ति के लिए 30 अगस्त आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि है। इस संबंध में पिंटू कुमार सहित 16 अन्य प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने एसीएफ और रेंज अफसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। लेकिन सरकार के वर्ष 2003 के उस संकल्प का पालन नहीं किया गया, जिसमें सरकारी सेवा में रहने वाले प्रार्थियों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाती है।प्रार्थियों ने कहा कि सरकार ने करीब 24 साल बाद इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऐसे में उन्हें उम्र में छूट दी जानी चाहिए। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से अधियाचना भेजी गई थी, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। उम्र में छूट देने का अधिकार सरकार का है। इस पर अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
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