फीस न जमा कर पाने वाले दलित छात्र को IIT में मिलेगा दाखिला, SC ने कहा- टैलेंट बर्बाद नहीं होने देंगे

फीस न जमा कर पाने वाले दलित छात्र को IIT में मिलेगा दाखिला, SC ने कहा- टैलेंट बर्बाद नहीं होने देंगे

तय समय पर फीस जमा न करने की वजह से आईआईटी में दाखिला के लिए संघर्ष कर रहे छात्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम प्रतिभा को बेकार नहीं होने दे सकते और आईआईटी धनबाद को दलित छात्र अतुल को दाखिला देने का फरमान सुनाया। खतौली थाना क्षेत्र के टिटौड़ा गांव निवासी अतुल की जेईई एडवांस परीक्षा पास करने के बाद आईआईटी में दाखिला लेने के लिए काउंसिलिंग हुई थी, जिसमें धनबाद में इलेक्ट्रिकल में उसका नंबर आया था। 24 जून को पांच बजे तक कालेज की फीस जमा करनी थी। घर में रुपये न होने पर गांव के लोगों को मजबूरियां बताई तो उन्होंने मदद की और लेकिन फीस जमा करने से पहले ही सर्वर बंद हो गया था।बताया जाता है कि आईआईटी की वेबसाइट चार मिनट चार सेकेंड पहले ही बंद हो गई थी। कॉलेज में दााखिला न होने पर छात्र ने पहले झारखंड कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।छात्र के वकील ने कहा कि उसके पिता प्रति दिन 450 रुपये कमाते हैं। उनके पिता एक मजदूर हैं। वे मेरठ की एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उन्होंने कहा, "17,500 रुपये की व्यवस्था करना एक बड़ी बात है। उन्होंने (पिता) गांव वालों से पैसे इकट्ठा किए हैं।”कोर्ट में सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इतने युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वह झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण गए। फिर वह चेन्नई की कानूनी सेवाओं में गया और फिर उसे उच्च न्यायालय भेज दिया गया। एक दलित लड़के को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है।”मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, “वह एक प्रतिभाशाली छात्र हैं। केवल एक चीज जिसने उसे रोका वह 17,000 रुपये था।” उन्होंने यह भी कहा, "किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास 17,000 रुपये की फीस नहीं है।  

2024-09-30 17:56:48

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