एनटीए ने बताया -कब होगी NEET UG counselling?, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वेबसाइट पर सेंटर व सिटी वाइज जारी हो रिजल्ट

एनटीए ने बताया -कब होगी NEET UG counselling?, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वेबसाइट पर सेंटर व सिटी वाइज जारी हो रिजल्ट

NEET Supreme Court hearing Live Updates : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सभी छात्रों के मार्क्स अपनी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एनटीए ने कोर्ट को इंफोर्म किया है कि काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले पर अंतिम फैसला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित तीन जजों की बेंच अब सोमवार 22 जुलाई को सुनाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान भारत सरकार के अधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ने नीट काउंसलिंग डेट भी बताई।शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को गुरुवार को आदेश दिया कि वह शनिवार दोपहर 12 बजे तक तक नीट देने वाले सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेंटर वाइज और सिटी वाइज ऑनलाइन जारी करे। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में छात्रों की पहचान उजागर न की जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। सोमवार को अब इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले नीट यूजी काउंसलिंग 2024 प्रक्रिया के बारे में बताते हुए केंद्र ने कहा था कि छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में उनके द्वारा चुने गए प्रेफरेंस के अनुसार सीटें बदलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में यदि तीसरे दौर से पहले सीटें रद्द कर दी जाती हैं, तो इसका ओवरऑल काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीट काउंसलिंग का तीसरा राउंड सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुडा ने कहा, ''हमने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी बातें उठाईं जो संकेत देती हैं कि पेपर लीक हुआ है। पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी लीक हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार को तय की है और बिहार पुलिस और भारत सरकार को बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। साथ ही एनटीए को सभी नीट अभ्यर्थियों का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित करने का निर्देश दिया है।इससे पहले केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत के आठ जुलाई के आदेश का अनुपालन में अपने हलफनामे दाखिल किए हैं। पीठ ने पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों को अभी तक ये हलफनामे नहीं मिले हैं। 

2024-07-18 18:02:45

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