Delhi Nursery Admission 2024: निजी स्कूलों में EWS की सीटों पर दाखिले को 30 अप्रैल से आवेदन

Delhi Nursery Admission 2024: निजी स्कूलों में EWS की सीटों पर दाखिले को 30 अप्रैल से आवेदन

Delhi Nursery Admission : निजी स्कूलों में आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ वंचित वर्ग(डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर नर्सरी से लेकर पहली कक्षा के लिए दाखिला प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू होगी। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को कार्यक्रम जारी किया है। आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। एक मोबाइल नंबर से एक ही पंजीकरण होगा। अभिभावकों को लंबे समय से दाखिला प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार था। पिछले वर्ष फरवरी में प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अभिभावक www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्ल्यूएस/डीजी लिंक पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन मॉड्यूअल 30 अप्रैल को खुलेगा। अंतिम तारीख 15 मई होगी।पहला ड्रॉ 20 मई को पहला कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ड्रॉ 20 मई को होगा। निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। इसमें 22 फीसदी सीटें ईडब्लयूएस/डीजी वर्ग और तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिले के लिए अभिभावकों का मार्गदर्शन करने वाले मिशन तालीम के संस्थापक अध्यक्ष एकरामूल हक ने कहा कि देर से ही सही मगर दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत करते हैं। साथ ही यह निवेदन करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया को अधिक समय के लिए खोला रखा जाएगा। इससे अधिक से अधिक बच्चे आवेदन कर सकें। एक अनुमान के मुताबिक, स्कूलों में 35-40 हजार सीट ईडब्ल्यूएस/डीजी सीट हैं।अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रक्रिया से अलग रखा दाखिला से निजी अल्पसंख्यक स्कूलों को अलग रखा गया है। वहीं, दिल्ली नगर निगम से मान्यता प्राप्त प्राथमिक कक्षा तक के निजी स्कूलों में ईडब्लयूएस/डीजी वर्ग की सीटों पर दाखिला को लेकर एमसीडी अलग से आदेश जारी कर सकता है।ये हैं उम्र के लिए कैटेगरी:उम्र सीमा-सामान्य वर्ग उम्र सीमा-दिव्यांग वर्गनर्सरी 3-5 वर्ष नर्सरी 3-7 वर्षकेजी 4-6 वर्ष केजी 4-8 वर्षपहली 5-7 वर्ष पहली 5-9 वर्षनोट दाखिला आयु 31 मार्च 2024 तकगलत पता नहीं दे सकेंगेआवेदन के दौरान गलत पता नहीं दे सकेंगे। निदेशालय के अनुसार, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सीट आवंटन के लिए घर का पता मुख्य मानदंड है। पसंदीदा स्कूल में दाखिला के लिए अभिभावक जानबूझकर गलत इलाका/उप-स्थान/उप-उप स्थान भरते हैं। इसको देखते हुए पंजीकरण फॉर्म में घर का पता भरने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत इलाके वाले विकल्प में क्षेत्र, उप-स्थान/ उप-उप स्थान वाले विकल्प में गांव/ कॉलोनी/ अपार्टमेंट/ सेक्टर/ पॉकेट/ ब्लॉक/ गली आदि का विवरण देना होगा। आवेदन के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे।डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगेस्कूल डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, जो कैपिटेशन शुल्क से दस गुना अधिक होगा।दिल्ली में रहने का निवासप्रमाण पत्र देना होगादिल्ली में रहने का निवास प्रमाण पत्र हो। साथ ही बीपीएल/एएवाई कार्ड धारक भी दाखिला आवेदन के लिए योग्य होंगे। दिव्यांग श्रेणी में आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, अनाथ, ट्रांसजेंडर को वंचित समूह श्रेणी में माना जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा। ओबीसी श्रेणी के लिए नॉन क्रीमी लेयर वैध प्रमाणपत्र जरूरी है।निगरानी सेल गठितजिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल का गठन किया गया, जो दाखिला से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगी। साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेगी।हेल्पलाइन नंबर जारीप्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया है। इस पर सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक के बीच सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कॉल कर सकते हैं। 

2024-04-27 08:29:50

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