
अकेले के लिए NEET-UG Re test, ऐसी उम्मीद छोड़ दें-सुप्रीम कोर्ट, OMR शीट हेराफेरी मामले में 2 सप्ताह के लिए टली सुनवाई
NEET-UG: नीट यूजी एग्जाम के विवाद के बीच एनटीए पर ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दो सप्ताह के लिए टाल दिया है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाश पीठ के समक्ष हुई। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी अकेले के लिए एनटीए नीट रीटेस्ट नहीं आयोजित करेगा। दरअसल ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप लगाने वाला याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से नीट रीटेस्ट 23 जून में बैठने की अनुमति मांग रहा था। किसी अकेले इंसान के लिए नीट रीटेस्ट होगा, तो ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए-सुप्रीम कोर्टइस याचिका में मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया है कि उसकी ओएमआर शीट बदल दी गई थी। पीठ ने वकील से कहा कि याचिकाकर्ता 23 जून को हुई दोबारा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांग रहा है, जबकि नीट यूजी रीटेस्ट हो चुका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी अकेले इंसान के लिए नीट रीटेस्ट होगा, तो ऐसी उम्मीद छोड़ दीजिए।दो सप्ताह बाद होगी सुनवाईअब कोर्ट दो सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस याचिका में कुछ खास नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप भाग्यशाली निकले तो हो सकता है कि आपके पक्ष में कुछ आदेश आएं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।27 जून को एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने एनटीए को यह बताने के लिए कहा था कि क्या नीट-यूजी, 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दी की गई ओएमआर शीट के संबंध में शिकायतें उठाने की कोई समय सीमा है। आपको बता दें कि नीट यूजी एग्जाम से संबंधित अन्य पेंडिंग याचिकाओं पर 8 जुलाई कोसुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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